नई दिल्ली/DGCA: एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा है। विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने एक मई को गो फर्स्ट के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। पांच दिनों में लीज पर लिये गए विमानों का डी-रजिस्ट्रेशन करने को कहा था।
आपको बता दें कि डिफाल्ट हो चुकी गो फर्स्ट की उड़ानें पिछले साल तीन मई से बंद हैं। एयरलाइन ने पिछले साल दो मई को यह सूचना दी थी कि उसकी तीन, चार, और पांच मई को सभी फ्लाइट कैंसिल रहेगी। फिर लगातार फ्लाइट को कैंसिल किया गया।
DGCA: दिवालिया घोषित है गो फर्स्ट
विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने विदेशी कंपनियों के आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पंजीकरण रद्द कर दिया है। गो फर्स्ट को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अदालत ने पट्टादाताओं को विमान वापस लेने का आदेश देने के बाद यह कदम उठाया है। गो फर्स्ट ने मई 2023 से उड़ानें बंद कर दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने विमान वापस लेने का आदेश दिया था। आयरलैंड की कंपनी ने विमान को लीज पर दिया है।
DGCA: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
किसी एयरलाइन के डिफाल्ट होने पर पट्टादाताओं को विमान वापस लेने का अधिकार होता है। 26 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को विमानों को रद्द करने वाले आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद अब पट्टे पर लिए गए 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
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