जमशेदपुर/ Section 144 applied : लोकसभा चुनाव की घोषणा के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला एवं अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम द्वारा जारी आदेश में कहा है कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा 16 मार्च को कर दी गई है।
घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक अथवा अधिकतम 80 दिनों तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
Section 144 applied : इसके अंतर्गत
1. किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
2. The Jharkhand Control of the Use and Play of Loundspeakers Act, 1995 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा।
3. किसी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर नारा लिखाना, पोस्टर, पैम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़क पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरणद्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 की सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
4. किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रत्तिबंधित किया जाता है।
5. भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन होता हो।
7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसी किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि विरुद्ध संदेश का प्रयोग वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत, मानसिक, धार्मिक या जातीय भावना आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
8. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
9. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
12. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक-पॉलीथिन से बने पोस्टर-बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।
13. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाइसेंस हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
14. किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
15. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार या अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी या पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।
यह आदेश परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा घाटशिला एवं धालभूम अनुमंडल अतंर्गत, लोकसभा चुनाव के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
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