जमशेदपुर/ Paid Leave: लोकसभा चुनाव-2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित की है। पूर्वी सिंहभूम में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) मिलेगा।
Paid Leave: सरकारी हों या प्राइवेट कर्मचारी, नहीं कटेगी सैलरी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में निदेशित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, मॉल अथवा किसी अन्य स्थापना में नियोजित है एवं लोक सभा या विधान सभा चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं, को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी।
– पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी संस्थान या दुकान (शिफ्ट में कार्य कराने वाले संस्थान, मॉल, दुकान सहित) लोकसभा निर्वाचन-2024 के क्रम में 25 मई को (मतदान तिथि को) बंद रहेंगे।
– दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी एवं आकस्मिक कर्मी भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे।
– यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सार्वजनिक हानि हो सकती है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उप श्रमायुक्त, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, सहायक उप श्रमायुक्त, सहायक निदेशक, नियोजनालय, सभी श्रम अधीक्षक, को निर्देश दिया गया है कि स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हों। आदेश का उल्लंघन, कानून की सुसंगत धाराओं के अधीन दंडनीय होगा।]
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