नेशनल डेस्क : Rear Seat Belt Rule: एनएचएआई ने कार में पीछे बैठने वालों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बैक सीट पर बैठने वालों को भी सेफ्टी बेल्ट लगाना होगा। सीट बेल्ट न लगाने पर गाड़ी में अलार्म बजेगा। साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। पिछले साल इसे लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब सरकार इसे लागू करने जा रही है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है।
ऑटो मैकर कंपनियों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी
देश में 1 अप्रैल, 2025 से बिकने वाली सभी कारों में ‘रियर सीट बेल्ट अलार्म’ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने आज (15 मार्च) ऑटो मैकर कंपनियों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। मौजूदा समय में ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए इन-बिल्ट सीटबेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम में निर्दिष्ट होने के बावजूद पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
बीप की आवाज के साथ अलार्म फीचर 9Rear Seat Belt Rule)
सीट बेल्ट अलार्म जरूरी फीचर है। यह सेफ्टी फीचर कार में बैठने वाले पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने के लिए बीप की आवाज के साथ अलार्म बजता है और यह आवाज तब तक बंद नहीं होती, जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट न लगा ले। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, नोटिफिकेशन सिर्फ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए है। इसके अलावा अन्य कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है।
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद भी उठाया था कदम
इससे पहले मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कारों में 3 सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य किया था। मिस्त्री की मौत का कारण सीट बेल्ट न पहनना माना गया था। इसमें 3-पॉइंट रियर सीट बेल्ट और 6 एयरबैग के साथ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, 6 एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट का प्रस्ताव पारित न होने से पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई थी।
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