पटना। Bihar Crime Control Bill 2024: बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नीतीश सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर एक और सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें डीएम को अधिक पावर देने की तैयारी है। इस कानून के तहत जिले के डीएम असामाजिक तत्वों को दो साल तक के लिए तड़ीपार कर सकेंगे और अगर तड़ीपार नहीं किया गया तो एक साल के जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
इस कानून के तहत अगर राज्य सरकार को लग गया कि कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व है तो उसे एक साल के लिए जेल में डाल दिया जायेगा। विधानमंडल से पास होने के बाद ये कानून अमल में आ जायेगा। बालू माफिया, जमीन और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ये नया कानून बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 में ऐसे प्रावधान रखे गये हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं और विरोध भी हो सकते हैं। इस कानून में राज्य के किसी जिले के डीएम को दोषी व्यक्ति को दो साल तक के लिए तड़ीपार कर देने का अधिकार दिया गया है।
Bihar Crime Control Bill 2024 : जिलाधिकारी कर सकते है दोषी व्यक्ति को तड़ीपार
सरकार के इस नये कानून में कहा गया है कि अगर डीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति एक असामाजिक तत्व है तो उसके जिले में रहने और गतिविधियों से लोगों या सम्पत्ति को भय, खतरा या हानि पहुंच रही है या पहुंचाई जा सकती है या डीएम को ये लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी जगह से हटाये बगैर उसकी गतिविधियां नहीं थमेंगी, तो डीएम उसे तड़ीपार करने का आदेश दे सकेगें।
उस व्यक्ति से पहले स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और फिर कार्रवाई कर दी जायेगी। डीएम ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के लिए तड़ीपार करने का आदेश देंगे। इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
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