नेशनल डेस्क : Supreme court hearing: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और सुविधाएं देने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग पर त्वरित सुनवाई करने पर सहमति जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इसे हम गुरुवार को ही सुनेंगे। यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने ऐसे समय में इसकी सुनवाई तय की है, जब देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल लोक लुभावने घोषणा करने की तैयारी में है।
कल होगी सुनवाई जारी (Supreme court hearing)
पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने इस मुद्दे को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता व्यक्त की। पीठ ने बुधवार को कहा, “यह जरूरी है और हम इस मामले पर कल सुनवाई जारी रखेंगे।”
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया और अदालत से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनहित याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किए गए चुनावी वादों की जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुरोध पर संज्ञान लिया।
चुनाव से पहले सुनवाई की जरूरत
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, इस मामले पर जल्द सुनवाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिका पर लोकसभा चुनाव से पहले सुनवाई की जरूरत है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इसे हम गुरुवार को ही सुनेंगे।
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