स्पेशल डेस्क : केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने ऑनलाइन अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ओटोटी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को बैन कर दिया गया है। ये ऐप, ओटोटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे।
18 ओटीटी प्लेटफॉर्म किए गए बंद (OTT Platforms Ban)
भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने आईटी अधिनियम का उल्लंघन ने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्लिकेशन्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि मंत्रालय ने ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, ट्राई फ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फुगी, चिकूफ्लिक्स और प्राइम प्ले नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है।
इस पर बात करते हुए सरकार ने कहा, इन प्लेटफार्मों पर दिखाए जा रहे कंटेंट का एक ज्यादातर हिस्सा अश्लील, अभद्र और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाने वाला पाया गया है। सरकार के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाने वाला कंटेंट हटाया जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि यह समाज में क्राइम भी भड़का सकते हैं।
12 मार्च, 2024 को अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला विभिन्न सरकारी विभागों, मीडिया और मनोरंजन के डोमेन एक्सपर्ट, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के विशेषज्ञों के इनपुट के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत लिया गया। इन प्लेटफार्मों पर ज्यादातर कंटेंट अश्लील प्रकृति का पाया गया, जिसमें महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया और शिक्षक-छात्र संबंधों और अनाचारपूर्ण पारिवारिक परिदृश्यों जैसी अनुचित स्थितियों में नग्नता और यौन कृत्यों को दिखाया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी थी पहले ही चेतावनी
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उनके अश्लील, भद्दे और पोर्न कंटेंट में सुधार करने की बात कही थी। साथ ही एक्शन की चेतावनी भी दी थी। अब इन एकाउंट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी बयान के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया व मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों की सलाह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था।
आईपीसी की सेक्शन लगाई गई
ओटीटी प्लेटफार्म को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के भारतीय दंड संहिता (IPC) की सेक्शन 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
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