नई दिल्ली/MDH and Everest Spices: केंद्र सरकार ने फूड कमिश्नर्स को देश में बनने वाले सभी मसालों के नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया है। हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने भारत के दो प्रमुख मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व को लाल झंडी दिखाई है और उन्हें बाजार से वापस करने के आदेश दिए हैं।
वहीं, देश के सभी फूड कमिश्नर को अलर्ट कर दिया गया है। मसालों के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि तीन से चार दिनों में देश की सभी मसाला निर्माता इकाइयों से नमूने एकत्र किए जाएं। सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट ही नहीं, सभी मसाला निर्माता कंपनियों से नमूने लिए जाएंगे। लैब से लगभग 20 दिनों में रिपोर्ट आएगी।
वहीं, पीटीआई का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर, एफएसएसएआई बाजार से एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी ब्रांड के मसालों के नमूने ले रहा है, ताकि यह जांचा जा सके कि वे तय मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता का नियमन नहीं करता है।
MDH and Everest Spices: बी रेमा श्री ने कहा, हम इस मामले पर काम कर रहे है
भारतीय मसाला बोर्ड की निदेशक ए बी रेमा श्री ने पीटीआई-भाषा से कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं। हम इस पर कायम हैं। इस बारे में कंपनियों से तत्काल संपर्क नहीं हो सका है। हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र ने उपभोक्ताओं से इन उत्पादों को न खरीदने और व्यापारियों से नहीं बेचने को कहा है, जबकि सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने ऐसे मसालों को वापस लेने का निर्देश दिया है।
इन उत्पादों में एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांभर (सांबर) मसाला मिश्रित मसाला पाउडर और एमडीएच करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर शामिल हैं।
हांगकांग अथॉरिटी ने निर्देश दिया है कि जनता के सदस्यों को प्रभावित उत्पादों का उपभोग नहीं करना चाहिए। व्यापार को भी प्रभावित करते हुए उत्पादों का उपयोग या बिक्री तुरंत बंद कर देनी चाहिए, अगर उनके पास कोई उत्पाद है।
MDH and Everest Spices: मसालों से निकला कीटनाशक और एथिलीन ऑक्साइड
दूसरी तरफ सीएफएस ने अपने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए क्रमशः त्सिम शा त्सुई में तीन खुदरा दुकानों से नमूने एकत्र किए। सीएफएस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि परीक्षण के नतीजों से पता चला कि नमूनों में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड था।
MDH and Everest Spices: 6 महीने की हो सकती है जेल
वहीं, सीएफएस ने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है। सीएफएस ने कहा कि यदि कोई अपराधी अनुमेय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेषों वाले खाद्य पदार्थ बेचता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 50,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और छह महीने की कैद हो सकती है।
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