दुमका/Petrol Case Dumka : दुमका नगर थाना क्षेत्र के जरूवाडीह में 23 अगस्त 2022 की अहले सुबह करीब पांच बजे घर में सोती हुए किशोरी को पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान लेने वाले मुहल्ले के शाहरूख हुसैन और उसकी साथी छोटू उर्फ नईम को उनके किए की सजा मिल ही गई। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद दोनों आरोपित को 51 गवाह के बयान के आधार पर वीडियाे संवाद के माध्यम से दी गई सजा के बारे में बताया।
दुमका के सबसे चर्चित पेट्रोल कांड को 23 अगस्त 22 की सुबह करीब पांच बजे अंजाम दिया गया था। मुहल्ले का रहने वाला शाहरूख दूसरे समुदाय की किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था। वह उसे स्कूल आते जाते समय परेशान करता था। जब किशोरी ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो शाहरूख ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी।
घटना की सुबह शाहरूख बोतल में पेट्रोल लेकर आया और किशोरी के कमरे की खिड़की में हाथ डालकर उस पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद आग लगाकर भाग गया। किशोरी ने उसे भागते हुए देख लिया था। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोगों की आंख खुली और उसे मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में पीड़िता ने पुलिस व दंडाधिकारी को बयान दिया कि शाहरूख ने उसे जलाया है।
हालत अधिक नाजुक होने पर रात को ही उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया। जहां 27 अगस्त की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहरूख और उसके दोस्त नईम को गिरफ्तार किया था।
Petrol Case Dumka : मरने से मांगी थी अपनी जैसी मौत
रांची रिम्स में पीड़िता ने इलाज के क्रम में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के साथ अपनी जैसी मौत मांगी थी। कहा कि जिस तरह से वह तड़प रही है, उसी तरह से दोनों दोषियों को तड़पाकर मौत दी जाए।
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