लोहरदगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपितों को जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपितों को आजीवन कारावास की यह सजा प्राकृतिक जीवन काल तक दी गई है। स्पेशल पोक्सो संख्या 20/22 और भंडरा थाना कांड संख्या 5/22 में अदालत ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी पांच आरोपितों को मामले में दोषी पाया था। जिसके बाद गुरुवार को पांचों आरोपिताें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को आजीवन कारावास
सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी मिनी लकड़ी ने दलीलें पेश की थी। घटना 17 जनवरी 2020 की है। नाबालिग पीड़िता लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में अपनी बड़ी मां के घर से अपने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपितों ने उसे पड़कर सुनसान स्थान में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान पीड़िता ने एक आरोपित राजू उरांव को पत्थर मारकर घायल कर दी थी। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आरोपी पीड़िता का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे।
मामले में अदालत ने लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के सोरंदा गांव निवासी शिव बहान महतो उर्फ गुड्डू महतो, नौडीहा गांव निवासी संजय उरांव, बलसोता सरना टोली निवासी धोचा उर्फ घोचा उर्फ राजू उरांव, जीवन बड़ाइक और प्रवीण उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा छह में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं भादवि की धारा 323 में एक साल और 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दस दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 379 में दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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