नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसपर अब सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद केजरीवाल ने बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि एजेंसी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसमें कुछ बयान और शराब नीति के निर्माण में उनके शामिल होने के आरोप शामिल हैं।
याचिका पर सुनवाई से किया था इनकार
गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, हम इस मामले को देखेंगे।
इसी दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में भी होगी केस की सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत भी 15 अप्रैल को ही खत्म हो रही है, तो उसी दिन सीएम राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किए जाएंगे और यहां भी उन्हें बेल देने की मांग हो सकती है।
इसलिए 15 तारीख से पहले की डेट नहीं मिली
गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तो उन्होंने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अगले हफ्ते की डेट दी है। दरअसल, शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है।
क्या है आप का दावा
आप ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ‘तथाकथित आबकारी नीति मामले’ में अवैध धन का एक रुपया भी बरामद करने में विफल रहे हैं। भारद्वाज ने कहा, ‘‘पूरा मामला धनशोधन से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। यह अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली और पंजाब में आप सरकार को कुचलने और खत्म करने की साजिश है।”
21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।