नई दिल्ली/Arvind kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई चल रही है। ईडी की दलील सुनकर SC ने ईडी के वकील से पूछा कि दो साल में 100 करोड़ रुपये से 1100 करोड़ रुपये कैसे हो गए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की ओर से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर मंगलवार यानी तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। बीते दो हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना। मंगलवार को भी कोर्ट ईडी के वकील की दलील सुन रही है। इसी दौरान एएसजी एसवीर राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपये अटैच किए जा चुके हैं।
वहीं, इस पर कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर राजू, दो सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए। आपने पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपये का मामला है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ऐसा शराब पॉलिसी के फायदे की वजह से हुआ। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूरी आय अपराध की आय कैसे हुई।
वहीं, कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही के लिए संभावित समय लेने वाली प्रकृति को स्वीकार करते हुए दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनावों से पहले आप प्रमुख को अंतरिम राहत देने के संबंध में ईडी की दलीलें सुनने की इच्छा जताई है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संबंधित मामले में जमानत पर रिहाई के बाद आप नेता संजय सिंह द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध जताया था।
वहीं, जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को मंगलवार को इस सवाल पर बहस करने के लिए तैयार रहने को कहा था और यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल को आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है।
इस दौरान उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के बयानों का हवाला दिया। केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध करते हुए एसवी राजू ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय उनकी याचिका का आधार है। हालांकि याचिका में केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले अपनी गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाए हैं।
Arvind kejriwal Case: एलजी और आप के बीच हुआ विवाद
वहीं, ताजा विवाद तब खड़ा हुआ, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंडिंग का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। जवाब में आप नेताओं ने एलजी की सिफारिश को अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए बीजेपी की रची हुई एक और राजनीतिक चाल बताया था।
Arvind kejriwal Case: ईडी ने कहा हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। वही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ग्रैंड हयात होटल में रुके थे। चनप्रीत सिंह के माध्यम से होटल के लिए करीब एक लाख रुपए का भुगतान किया गया था। ईडी ने कहा कि भुगतान किया गया यह 1 लाख रुपया शराब नीति मामले में अपराध की आय का हिस्सा है।
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