जमशेदपुर/GST Act Jamshedpur: सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शनिवार को टैक्स क्लीनिक का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी एक्ट पर विशेष चर्चा हुई। बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में हुई वर्वा के दौरान सदस्यों, व्यवसायी एवं उद्यमियों की टैक्स से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर मंथन किया गया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने सेक्शन-150 ऑफ जीएसटी एक्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह जीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिस पर व्यापारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के बारे में सदस्यों को विस्तृत रूप में जानकारी राजीव अग्रवाल द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई।
टैक्स क्लीनिक में एक सदस्य द्वारा वाहनों के रिसेल वैल्यू पर जीएसटी कैसे लागू होता है, इस सवाल पर सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने कहा कि अगर व्यवसायी जीएसटी में निबंधित है और वह अपने वाहन की बिक्री करता है तो उसे केवल वाहन की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा, वाहन की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि पर नहीं। जैसे अगर एक व्यापारी का वाहन अगर 15 लाख रुपये का है और वह अपने वाहन को 16 लाख में बिक्री करता है, तो उसे केवल मुनाफे की राशि एक लाख पर जीएसटी भुगतान करना होगा।
इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया व सीए पीयूष गोयल ने भी उपस्थित सदस्यों की समस्याओं का समाधान किया।
मानद महासचिव मानव केडिया ने व्यवसायियों एवं उद्यमियों से आग्रह किया कि वे टैक्स क्लीनिक में अवश्य आएं और अपने जीएसटी एवं अन्य टैक्स संबंधित समस्याओं का निराकरण करें। टैक्स क्लीनिक के आयोजन का उद्देश्य ही यही है कि इससे सदस्यों की समस्याओं का समाधान हो सके। इस अवसर पर पारस अग्रवाल, सीए प्रतीक अग्रवाल, पवन नरेडी, राजेश रिंगसिया, अधिवक्ता आरएस मित्रा के अलावा काफी संख्या में व्यवसायी एवं उद्यमी उपस्थित थे।
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